पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख है 30 जून, जानिए इसे कैसे करें
नई दिल्ली। कोरोना वायरस के प्रसार और इसकी वजह से हुए लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए, वित्त मंत्रालय ने दसवीं बार पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी थी। पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि अब 30 जून है। न केवल नए पैन कार्ड को हासिल करने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है, बल्कि आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए भी अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है।
आयकर विभाग द्वारा जारी अल्फान्यूमेरिक परमानेंट अकाउंट नंबर को 12 अंकों के आधार के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लिंक करना आसान है। दो पहचान दस्तावेजों को लिंक करने के लिए UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN> इस प्रारूप में 567678 या 56161 पर एसएमएस भी भेज सकते हैं।
जो लोग पैन कार्ड को आधार के साथ ऑनलाइन लिंक करने में सहज नहीं हैं, वे इसे एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑफलाइन भी कर सकते हैं। यदि आपने तय यह समय सीमा के भीतर आधार कार्ड को पैन से नहीं लिंक किया, तो संभावना है कि आपका पैन आयकर विभाग द्वारा “निष्क्रिय” घोषित किया जाएगा। इस स्थिति में हो सकता है कि अब आप आईटीआर भरने या बैंक खाते खोलने, भुगतान आदि करने के लिए इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे।
निष्क्रिय पैन का उपयोग करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। वहीं, एनआरआई पर पैन को आधार से जोड़ने की बाध्यता लागू नहीं होती है। एनआरआई को कुछ वित्तीय लेनदेन करने के लिए आधार की आवश्यकता हो सकती है और वे इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।